Last Updated on November 28, 2024 by Avtar Singh
कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है : abhibhavak pension yojna : मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की जानकारी
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना मध्य प्रदेश : सरकार द्वारा शुरू किया गया एक बहुत ही अच्छी योजना है इस योजना के द्वारा लाभार्थी को कई तरह के लाभ दिया जाता है आज हम आपको इस योजना के बारे में पूरी जानकारी को बताएंगे कि मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना क्या है
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऐसी योजना है जिसके तहत ऐसे परिवार जिसमें सिर्फ बेटी हैं बेटा नहीं है ऐसे गरीब परिवारों को अपनी कन्याओं का विवाह करने के लिए आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है समस्या को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाभार्थी के परिवारों को इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र होने के बाद पेंशन के रूप में ₹600 की सहायता प्रतिमाह दिया जाता है जिससे कि वह अपने बुढ़ापे का जीवन यापन कर सकें।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना से क्या लाभ मिलता है
- इस योजना से राज्य के गरीब परिवार को लाभ मिलेगा
- इस योजना से लाभार्थियों को हर महीने ₹600 का पेंशन दिया जाएगा
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना सामाजिक न्याय विभाग द्वारा चलाई जाने वाली योजनाएं है
- इस पेंशन को पाने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है
- इस योजना का फायदा केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी एक बेटी है और उसकी शादी हो चुकी है
- अगर पुत्र की मृत्यु हो गई है तो इस स्थिति में लाभार्थी को पेंशन दिया जाएगा
कन्या अभिभावक योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- दंपतियों का आधार कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- बीपीएल राशन कार्ड
- जो विधवा महिलाएं होंगी उनके प्रति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- बैंक पासबुक की छाया प्रति
- दंपत्ति का एक साथ पासपोर्ट साइज फोटो
- स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए पात्रता
- मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए
- अभिभावक की सिर्फ एक बेटी हो और उसकी शादी हो गई हो
- लाभार्थी दंपत्ति की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए
- यदि वह आयकर दाता है तो इस योजना के तहत वह आवेदन नहीं कर सकते
- लाभार्थी गरीब परिवार से होना चाहिए और उनके पास बीपीएल राशन कार्ड बना होना चाहिए
- पुत्री का विवाह होना जरूरी है जिनकी बेटी की शादी नहीं हुई है वह आवेदन इसमें नहीं कर सकते हैं
- जिनकी एक पुत्री है और एक बेटे हैं वह इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते
कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें
कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए सबसे पहले मध्य प्रदेश के mpedistrict.gov.in ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर डिस्ट्रिक्ट सेवा लिंक पर क्लिक करके आवेदन ऑप्शन को चुनकर इसमें सामाजिक न्याय विभाग का चयन करके कन्या अभिभावक पेंशन योजना को सेलेक्ट कर इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
इस जानकारी को विस्तार से समझते हैं
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावाक पेंशन योजना आवेदन कैसे करे
- सबसे पहले मध्य प्रदेश की mpedistrict.gov.in ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं आप नीचे दिए गए लिंक से उस साइट पर सीधा जा सकते हैं Click करे
- उसके बाद वेबसाइट के होम पेज पर एमपी डिस्ट्रिक्ट सेवा लिंक पर क्लिक करें
- उसके बाद डाउनलोड सेक्शन पर क्लिक कर आवेदन विकल्प को चुनें
- उसमें क्लिक करने के बाद विभाग को चुनें जिसमें सामाजिक न्याय विभाग को सेलेक्ट करें
- उसके बाद विभाग द्वारा दिए गए अन्य योजनाओं में से कन्या अभिभावक पेंशन योजना को चुने
- अब कन्या अभिभावक पेंशन योजना का फॉर्म ओपन होगा इस फॉर्म में दिए गए सभी जानकारी को ध्यानपूर्वक भरें
- आवश्यक दस्तावेज को इस पर अपलोड करें संपूर्ण जानकारी को भरकर सबमिट करें
- पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद आवेदक अपने आवेदन की अभिस्वीकृति जरूर कर लें
इस तरह से कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं मोबाइल के द्वारा भी दिए गए तरीके को फॉलो करके कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं और इस योजना में दिए गए लाभ को ले सकते हैं।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें
कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले सरकार की वेबसाइट mpedistrict.gov.in पर जाएं उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेवा लिंक पर क्लिक करें फिर विभाग का चयन करें जिसमें सामाजिक न्याय विभाग को सिलेक्ट करें उसके बाद इस विभाग में दिए गए योजनाओं में से कन्या अभिभावक पेंशन योजना को सेलेक्ट करें फॉर्म में दिए गए सभी जानकारी को भरकर सबमिट करें इस तरह से कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल FAQs
कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप mpe-district पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना में कितना राशि दिया जाता है?
कन्या अभिभावक पेंशन योजना में ₹600 मासिक दिया जाता है।
अगर बेटी का विवाह नहीं हुआ है तो क्या इस योजना में आवेदन कर सकते हैं?
अगर बेटी का विवाह नहीं हुआ है तो कन्या अभिभावक पेंशन योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते हैं।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना की पात्रता क्या है?
जिसके परिवार में एक बेटी है और उसकी शादी हो गई है वही इसके पात्र हैं।
इस योजना का फायदा किन लोगों को मिलेगा?
इस योजना का फायदा ऐसे व्यक्तियों को मिलेगा जिनकी आयु 60 साल या उससे अधिक है।
कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करने की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो इस जानकारी को अपने अन्य दोस्तों को भी जरूर शेयर करें अगर आप इस योजना के तहत और भी किसी भी तरह की कोई जानकारी जानना चाहते हैं तो आप अपने सवालों को हमें कमेंट के माध्यम से जरूर भेजें हम आपके द्वारा भेजे गए कमेंट की तुरंत रिप्लाई देंगे।
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